आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2022, रिटर्न भरने के लिए सिर्फ 6 दिन ही बचे
आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2022, रिटर्न भरने के लिए सिर्फ 6 दिन ही बचे
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आकलन वर्ष 2022-23 या वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2022 है। इसका मतलब रिटर्न भरने के लिए सिर्फ 6 दिन ही बचे हैं। ऐसे में आयकरदाताओं को यह जानना जरूरी है कि 7 आईटीआर फॉर्म में उनके लिए कौन सा सही है।फॉर्म-1अगर आप नौकरीपेशा हैं और वित्त वर्ष 2021-22 में आपकी कुल कमाई 50 लाख रुपये तक थी तो रिटर्न भरने के लिए आईटीआर-1 फॉर्म भरना होगा।पेंशन पाने वालों को भी इसी फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा।

Tax Returns
अगर आपको बैंक जमा से ब्याज मिलता है, मकान के किराये के रूप में कमाई होती है और कृषि आय 5,000 रुपये है तो भी यही फॉर्म भरना होगा।कमाई 50 लाख रुपये से ज्यादा है और वेतन के अलावा अन्य दूसरे स्रोतों से कमाई होती है तो आईटीआर-2 फॉर्म भरना होगा।फार्म -2दूसरे स्रोतों में कैपिटल गेन्स से आय, एक से ज्यादा आवासीय संपत्ति से कमाई, विदेशी आय, विदेशी संपत्ति. कंपनी में निदेशक बनने पर होने वाली कमाई और गैर-सूचीबद्ध शेयरों से होने वाली कमाई आती है।फॉर्म-3यह उनके लिए है, जो आईटीआर-2 फॉर्म के लिए तय स्रोतों से कमाई करने के साथ किसी बिजनेस या प्रोफेशन से आय हासिल करते हैं।
किसी फर्म में पार्टनर हैं तो भी इसी फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा।फॉर्म-4यह फर्म आवासीय इंडिविजुअल्स, हिंदू अविभाजित परिवार, फर्मों (एलएलपी को छोड़कर) के लिए है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और बिजनेस एवं प्रोफेशन से भी कमाई होती है।अगर आपको केंद्र या राज्य सरकार से पेंशन मिलती है तो इसकी जानकारी भी आईटीआर-3 फॉर्म में देनी होगी।मिलती है तो इसकी जानकारी भी आईटीआर-3 फॉर्म में देनी होगी।फॉर्म-5 और 6दोनों फॉर्म व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए नहीं हैं। आईटीआर-5 फॉर्म साझेदारी वाली कंपनी, बिजनेस ट्रस्ट, निवेश फंड आदि के लिए है।n आईटीआर-6 फॉर्म उन कंपनियों के लिए, जो सेक्शन 11 के अलावा पंजीकृत हैं।
फॉर्म-7आईटीआर दाखिल करने के लिए यह फॉर्म कंपनियों के साथ उन करदाताओं के लिए है, जो चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट, राजनीतिक दल, रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज एजेंसी या इसी तरह के कोई संगठन हैं।नहीं बढ़ेगी तारीख, देरी पर भरना होगा जुर्मानाराजस्व सचिव का कहना है कि इस बार आईटीआर भरने की 31 जुलाई की अंतिम तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए आयकरदाता रिटर्न भरने में सुस्ती न दिखाएं और आखिरी दिन का इंतजार न करें।आपकी कमाई 5 लाख से ज्यादा है और आप तय तिथि पर रिटर्न नहीं भरते हैं तो 5,000 रुपये तक जुर्माना भरना होगा।सालाना कमाई 5 लाख रुपये से कम होने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।